इस पोस्ट में AEPS Cash Withdrawal से जुड़ी NPCI AEPS Guidelines की जानकारी दी गई है।
NPCI New Guidelines For AEPS Cash Withdrawal:-पहले किया था रिटेलर किसी भी कस्टमर का पैसा निकालते समय एक्स्ट्रा पैसा निकालते थे जैसे की 1010,2020,3030 इत्यादि| इन्हीं सभी को देखते हुए NPCI और बैंक ने नया नियम लेकर आया है कि जो भी आपलोग पैसा निकालिएगा उसमें आपको 50 के गुणक में निकलना होगा | अगर आप 50 के गुणक में पैसा withdrawal नहीं करेंगे तो आपको एरर आएगा और ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा
NPCI ने अभी नया गाइडलाइन जारी किया है जिसमें AEPS कैश विड्रोल अब 50 के गुणक में होगा | मतलब अब कोई भी रिटेलर मिनिमम ₹100 से ज्यादा150,200और 250 या इससे ज्यादा 10000 तक पैसा निकाल सकता है |
बहुत दिनों से एनपीसीआई और आरबीआई बैंक के द्वारा बताया जा रहा था कि आप लोग जो भी पैसा निकालेंवह सीधा सीधा निकले मतलब अगर कस्टमर 1000 निकल रहा है 1000 निकले 2000 निकल रहा है तो 2000 निकले इसके जगह पर कस्टमर 1010 निकलते हैं 2010 निकलते हैं | जिसे एनपीसीआई और बैंक फ्रॉड ट्रांजैक्शन मानते हैं इसलिए अभी नया गाइडलाइन जारी किया गया
2026 में AEPS के नए नियम (ताज़ा अपडेट)
AEPS में धोखाधड़ी रोकने के लिए 2025-26 में NPCI और RBI ने कई बड़े बदलाव किए हैं। हर AEPS रिटेलर और CSP संचालक को ये नियम जानने चाहिए।
1. ₹5,000 से ज़्यादा की निकासी पर Aadhaar OTP
NPCI के 12 जून 2026 के सर्कुलर के अनुसार AEPS से ₹5,000 से ज़्यादा की नकद निकासी (Cash Withdrawal) और BHIM Aadhaar Pay लेन-देन पर अब फिंगरप्रिंट के साथ Aadhaar OTP भी ज़रूरी है। यह OTP ग्राहक के UIDAI में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है। बैंकों और एग्रीगेटर्स को 30 जून 2026 तक अपने सिस्टम में यह बदलाव करना था। ₹5,000 तक की निकासी पहले की तरह सिर्फ़ बायोमेट्रिक से होगी। NPCI ने कहा है कि यह सीमा आगे बदली जा सकती है।
RBI के 27 जून 2025 के सर्कुलर के अनुसार 1 जनवरी 2026 से बैंक हर AEPS Touchpoint Operator (रिटेलर/एजेंट) की ग्राहक की तरह पूरी KYC जाँच करेंगे। अगर कोई ऑपरेटर 3 महीने तक कोई लेन-देन नहीं करता, तो नया लेन-देन करने से पहले उसे दोबारा KYC करानी होगी। बैंक हर ऑपरेटर के लेन-देन पर लगातार नज़र भी रखेंगे।
रिटेलर क्या ध्यान रखें?
- ग्राहक जितनी राशि माँगे, उतनी ही निकालें। अतिरिक्त या अजीब राशि (जैसे 1010, 2020) निकालने से बचें।
- ₹5,000 से ज़्यादा निकासी से पहले ग्राहक को बताएँ कि OTP आएगा, इसलिए उनका आधार से जुड़ा मोबाइल साथ होना चाहिए।
- ग्राहक की उंगली की जगह कभी अपनी उंगली न लगाएँ और बिना सहमति लेन-देन न करें।
- अपनी KYC और डिवाइस (RD Service) हमेशा अपडेट रखें।
- हर लेन-देन की रसीद ग्राहक को दें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
क्या AEPS से ₹5,000 से ज़्यादा निकालने पर OTP ज़रूरी है?
हाँ। NPCI के जून 2026 के सर्कुलर के अनुसार ₹5,000 से ज़्यादा की AEPS नकद निकासी पर फिंगरप्रिंट के साथ आधार से जुड़े मोबाइल पर आया OTP भी डालना होगा।
AEPS ऑपरेटर की KYC कब दोबारा करानी होगी?
RBI के नियम के अनुसार अगर ऑपरेटर 3 महीने तक कोई लेन-देन नहीं करता, तो नया लेन-देन करने से पहले उसे दोबारा KYC करानी होगी।
AEPS के नए नियम कहाँ से जाँचें?
नवीनतम नियम NPCI (npci.org.in) और RBI (rbi.org.in) के आधिकारिक सर्कुलर में देखें। आपका बैंक या एग्रीगेटर भी इनकी जानकारी देता है।
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