AePS ऑपरेटर KYC नया नियम 2026: RBI का निर्देश, 3 महीने निष्क्रिय पर दोबारा KYC
RBI के 27 जून 2025 के निर्देश के अनुसार 1 जनवरी 2026 से बैंक हर AePS ऑपरेटर की KYC करेंगे और 3 महीने निष्क्रिय रहने पर दोबारा KYC कराएँगे।
RBI के 27 जून 2025 के निर्देश के अनुसार 1 जनवरी 2026 से बैंक हर AePS ऑपरेटर की KYC करेंगे और 3 महीने निष्क्रिय रहने पर दोबारा KYC कराएँगे।
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