Aadhaar Update Limit (आधार अपडेट लिमिट) के अनुसार आधार में नाम केवल 2 बार, जन्मतिथि (DOB) और लिंग (Gender) केवल 1 बार बदले जा सकते हैं, जबकि पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, फ़ोटो और बायोमेट्रिक कितनी भी बार अपडेट हो सकते हैं। UIDAI ने 24 दिसंबर 2025 को जन्मतिथि बदलने की नई SOP जारी की है, जिसके बाद DOB सुधार के नियम पहले से काफ़ी सख़्त हो गए हैं। इस पोस्ट में हर जानकारी की लिमिट, नए नियम, लिमिट ख़त्म होने पर क्या करें और ज़रूरी दस्तावेज़ बताए गए हैं।
Aadhaar Update Limit at a Glance
| Aadhaar Details | कितनी बार बदल सकते हैं | कहाँ से |
| Name (नाम) | 2 बार | आधार केंद्र |
| Date of Birth (जन्मतिथि) | 1 बार | आधार केंद्र |
| Gender (लिंग) | 1 बार | आधार केंद्र |
| Address (पता) | कोई लिमिट नहीं | आधार केंद्र, myAadhaar या Aadhaar ऐप |
| Mobile Number | कोई लिमिट नहीं | आधार केंद्र या Aadhaar ऐप |
| Email ID | कोई लिमिट नहीं | आधार केंद्र या Aadhaar ऐप |
| Photo और Biometric (फिंगरप्रिंट, आईरिस) | कोई लिमिट नहीं | आधार केंद्र |
शुल्क: नाम, पता, जन्मतिथि जैसे Demographic Update के लिए ₹75 और Biometric Update के लिए ₹125 लगता है।
Aadhaar Update Limit for DOB: जन्मतिथि बदलने की नई SOP
Aadhaar Update Limit में सबसे सख़्त नियम जन्मतिथि के हैं। UIDAI की 24 दिसंबर 2025 की SOP (Standard Operating Procedure) के मुख्य नियम:
- एक व्यक्ति की केवल एक जन्मतिथि होती है, इसलिए सामान्य तौर पर इसे बदलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।
- DOB बदलने के तीन ही कारण माने गए हैं: (1) आधार में अनुमानित या घोषित (Declared/Approximate) जन्मतिथि को सत्यापित (Verified) करना, (2) ऑपरेटर या आवेदक की गलती सुधारना, और (3) पहले फ़र्ज़ी/गलत दस्तावेज़ से दर्ज जन्मतिथि सुधारना। तीसरे मामले में UIDAI आधार निष्क्रिय कर देता है और सुधार का केवल “एक आख़िरी मौका” मिलता है, जिसके लिए ऑनलाइन सत्यापित Birth Certificate, Annexure-III हलफ़नामा और पूरा Biometric Update ज़रूरी है।
- Birth Certificate जन्मतिथि का कानूनी प्रमाण है। एक बार Birth Certificate से जन्मतिथि दर्ज हो गई, तो आगे बदलाव सामान्य तौर पर नहीं होता।
- आधार केंद्र पर अपडेट के समय दिख जाता है कि आपकी जन्मतिथि आधार में Declared, Approximate या Verified दर्ज है, और उसी के हिसाब से नियम लागू होते हैं।
पहली बार DOB सुधार (Case 1)
| आधार में DOB की स्थिति | क्या देना होगा |
| Declared या Approximate | 18 साल से कम (भारत निवासी): केवल Birth Certificate; NRI बच्चे: Birth Certificate या Indian Passport। 18+ : UIDAI सूची का कोई भी DoB दस्तावेज़ (Passport, Marksheet, Service Photo ID, Pension Payment Order, Birth Certificate आदि)। |
| Verified (Birth Certificate से) | उसी Birth Registration Number और उसी रजिस्ट्रार का सुधरा हुआ Birth Certificate + Annexure-I हलफ़नामा। दूसरा कोई दस्तावेज़ नहीं चलेगा। |
| Verified (दूसरे दस्तावेज़ से, जैसे Marksheet) | उसी दस्तावेज़ का सुधरा हुआ रूप, या Birth Certificate + Annexure-I हलफ़नामा (केवल 18+ के लिए)। |
| ऑपरेटर की गलती (आधार में DOB दस्तावेज़ से अलग चढ़ा) | वही पुराना दस्तावेज़ दोबारा, या वह उपलब्ध न हो तो Annexure-II स्व-घोषणा। |
Aadhaar Update Limit ख़त्म हो जाए तो क्या करें? (DOB Exception)
एक बार DOB बदल चुका है, तो दोबारा सुधार केवल अपवाद (Exceptional) स्थिति में होता है:
- पहले Birth Certificate नहीं दिया था, तो अब Birth Certificate + Annexure-I हलफ़नामा देना होगा।
- पहले Birth Certificate दिया था, तो उसी Birth Registration Number वाला सुधरा हुआ Birth Certificate + हलफ़नामा ही चलेगा।
- ऑपरेटर की गलती वाले मामले में आख़िरी बार दिए गए दस्तावेज़ के आधार पर सुधार होता है।
- हलफ़नामे में लिखा जाता है कि इसके बाद आप आगे DOB अपडेट के पात्र नहीं होंगे।
हलफ़नामा (Affidavit): Annexure-I कम से कम ₹10 के Non-Judicial Stamp Paper पर बनता है, और इसे Judicial Magistrate, Executive Magistrate या Notary Public से सत्यापित कराना होता है। फ़ॉर्मेट UIDAI की SOP में दिया गया है। बच्चों के लिए हलफ़नामा माता-पिता या अभिभावक Annexure-IA में देते हैं।
Aadhaar Update Limit for Name: नाम कितनी बार बदल सकते हैं?
आधार में नाम सामान्य तौर पर 2 बार बदला जा सकता है। इसके बाद बदलाव केवल अपवाद प्रक्रिया से और अतिरिक्त जाँच के बाद होता है। UIDAI ने 18 सितंबर 2026 को नाम बदलने की नई SOP जारी की है, जिसकी पूरी जानकारी और दस्तावेज़ हमारी पोस्ट Aadhaar Name Change New Rule में हैं।
Aadhaar Update Limit for Gender
लिंग (Gender) आधार में सामान्य तौर पर केवल 1 बार बदला जा सकता है। Transgender व्यक्ति Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 के तहत जारी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र से लिंग और पूरा नाम अपडेट करा सकते हैं।
Aadhaar में DOB, नाम या Gender कैसे बदलें? (Process)
- नज़दीकी आधार केंद्र पर जाएँ (UIDAI की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं)।
- ऑपरेटर को बताएँ कि क्या बदलना है और मूल (Original) दस्तावेज़ दें।
- ज़रूरत हो तो Annexure-I हलफ़नामा या Annexure-II स्व-घोषणा साथ ले जाएँ।
- आपके बायोमेट्रिक से प्रमाणीकरण होगा और ₹75 शुल्क लगेगा।
- आपको URN (Update Request Number) वाली रसीद मिलेगी, जिससे myAadhaar पोर्टल पर स्टेटस देख सकते हैं।
मान्य दस्तावेज़ों की पूरी सूची के लिए हमारी पोस्ट Aadhaar Card Document List 2026 देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Aadhaar Update Limit के अनुसार DOB कितनी बार बदल सकते हैं?
सामान्य तौर पर केवल 1 बार। इसके बाद केवल अपवाद स्थिति में Birth Certificate और हलफ़नामे के साथ बदलाव होता है।
आधार में नाम कितनी बार बदल सकते हैं?
2 बार। इसके बाद अपवाद प्रक्रिया से, अतिरिक्त जाँच के बाद।
क्या आधार में पता बार-बार बदल सकते हैं?
हाँ, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, फ़ोटो और बायोमेट्रिक बदलने की कोई लिमिट नहीं है।
18 साल से कम उम्र के बच्चे की जन्मतिथि कैसे बदलें?
18 साल से कम उम्र के भारत निवासी बच्चे की जन्मतिथि केवल Birth Certificate से बदली जाती है। NRI बच्चों के लिए Indian Passport भी चलता है।
DOB सुधार के लिए हलफ़नामा कैसा होना चाहिए?
UIDAI के Annexure-I फ़ॉर्मेट में, कम से कम ₹10 के स्टांप पेपर पर, और Magistrate या Notary से सत्यापित।
Aadhaar अपडेट का शुल्क कितना है?
नाम, पता या जन्मतिथि जैसे Demographic Update के लिए ₹75।
नोट: Aadhaar Update Limit की यह जानकारी UIDAI की DOB अपडेट SOP (24 दिसंबर 2025) और 2026 के नियमों पर आधारित है। नियम बदल सकते हैं, इसलिए आधार केंद्र जाने से पहले UIDAI की SOP और वेबसाइट ज़रूर देखें।

Sar Aadhar Card gum ho gaya uska kuchh pata nahin hai humko to likha kar de sakte ho kya aap humse contact karo jarur Naam : ANGURBALA RATHEORE janm tarikh 05/06/2003 phone number 7067792476