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आधार कार्ड में नाम बदलने का नया नियम 2026: UIDAI SOP और दस्तावेज़

UIDAI ने आधार कार्ड में नाम बदलने की नई SOP (प्रक्रिया) 18 सितंबर 2026 को जारी की है। इसके अनुसार छोटे बदलावों में सिर्फ़ पहचान प्रमाण लगता है, गलत एंट्री, शादी के बाद सरनेम और “उर्फ” हटाने के लिए हलफनामा (Affidavit) चाहिए, और पूरा नाम बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन ज़रूरी है। इस पोस्ट में हर तरह के बदलाव के हिसाब से ज़रूरी कागज़, नाम में क्या नहीं लिखा जा सकता, प्रक्रिया और आधार केंद्र चलाने वालों के लिए चेकलिस्ट दी गई है।

इस लेख में छिपाएँ

आधार में नाम बदलने की नई SOP: एक नज़र में

जानकारीविवरण
जारी करने वाली संस्थाUIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण)
SOP की तारीख18 सितंबर 2026
किसे बदलाअक्टूबर 2021 की नाम व लिंग अपडेट की अपवाद (Exception Handling) प्रक्रिया को
मुख्य बदलावबदलाव को छोटे और बड़े में बाँटा गया, हलफनामों के Annexure तय हुए, बड़े नाम परिवर्तन के लिए गजट ज़रूरी
आधिकारिक स्रोतuidai.gov.in/en/circulars

नई SOP में क्या-क्या बदला है?

  • नाम के बदलावों को छोटे बदलाव और बड़े बदलाव (पहचान बदलने वाले) में अलग किया गया है।
  • गलत एंट्री, सरनेम बदलने और “उर्फ” हटाने के लिए हलफनामे का तय प्रारूप (Annexure) लगेगा।
  • पूरा नाम बदलने या पहचान बदलने वाले बदलाव के लिए गजट नोटिफिकेशन के बिना आवेदन अस्वीकार हो सकता है।
  • नाम में उपाधि, रैंक, पद, सम्मान, बिंदु और विशेष चिह्न नहीं लिखे जा सकेंगे।
  • UIDAI ज़रूरत पड़ने पर जमा किए गए पहचान प्रमाण, हलफनामे और गजट का सत्यापन कर सकता है।

बदलाव के हिसाब से कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?

बदलाव का प्रकारज़रूरी दस्तावेज़
छोटा बदलाव — संक्षिप्त नाम पूरा करना, मध्य नाम या सरनेम जोड़ना/हटाना, नाम का क्रम बदलना, अंग्रेज़ी स्पेलिंग में मामूली सुधारपहचान प्रमाण (PoI)। बच्चों और परिवार के मुखिया (HoF) वाले मामलों में रिश्ते का प्रमाण (PoR) भी माँगा जा सकता है
एंट्री की गलती — जमा दस्तावेज़ में नाम सही है, पर आधार में गलत दर्ज हुआवयस्क: Annexure-B हलफनामा + पहचान/रिश्ते का प्रमाण
नाबालिग: Annexure-C हलफनामा + पहचान/रिश्ते का प्रमाण
शादी या तलाक़ के बाद सरनेम बदलनाAnnexure-D हलफनामा + सरनेम बदलाव दर्शाने वाला पहचान प्रमाण
“उर्फ” (Urf/Alias) हटाकर एक नाम रखनावयस्क: Annexure-E हलफनामा + दस्तावेज़
नाबालिग: Annexure-F हलफनामा + दस्तावेज़
लिंग बदलने के बाद नाम बदलनापहचान प्रमाण (अलग प्रक्रिया लागू होती है)
पूरा नाम बदलना / पहचान बदलने वाला बदलावगजट नोटिफिकेशन + पुराने नाम का पहचान प्रमाण
बेवजह बड़े अक्षर या बिंदु हटानाअलग दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं बताई गई है

ध्यान दें: हलफनामे का प्रारूप (Annexure) UIDAI की SOP में दिया गया है। केंद्र पर जाने से पहले अपने आधार केंद्र से सही प्रारूप ज़रूर ले लें, ताकि दोबारा चक्कर न लगाना पड़े।

पहचान प्रमाण (PoI) में क्या चलता है?

पहचान प्रमाण और रिश्ते के प्रमाण की पूरी सूची UIDAI तय करता है और समय-समय पर बदलती है। इसलिए पूरी और ताज़ा सूची के लिए हमारी यह पोस्ट देखें: आधार Enrolment और Update के सहायक दस्तावेज़ों की सूची। ध्यान रखें कि दस्तावेज़ वैध हो और उसमें आपके नाम की वही स्पेलिंग हो जो आप आधार में चाहते हैं।

नाम में क्या नहीं लिखा जा सकता?

  • “उर्फ” (Urf) या Alias
  • उपाधि या prefix, जैसे Dr., Shri, Smt., Colonel
  • सैन्य रैंक, पद, सेवा का विवरण
  • पुरस्कार, सम्मान या पदक
  • बिंदु (dot) और विशेष चिह्न

आधार में नाम अंग्रेज़ी में बड़े अक्षरों (Block Letters) में दर्ज होता है, और अपडेट किया गया नाम आम तौर पर आपके सहायक दस्तावेज़ की स्पेलिंग, क्रम और संक्षिप्त रूप के अनुसार ही रखा जाता है।

आधार में नाम बदलने की प्रक्रिया (स्टेप बाय स्टेप)

  1. पहले तय करें कि आपका बदलाव छोटा है, गलती सुधार है, सरनेम बदलाव है या पूरा नाम बदलना है। ऊपर की टेबल से मिलान करें।
  2. उसी हिसाब से पहचान प्रमाण, हलफनामा या गजट तैयार करें।
  3. नज़दीकी आधार केंद्र पर जाएँ। नाम अपडेट के लिए आम तौर पर केंद्र पर जाना पड़ता है।
  4. ऑपरेटर बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद नया नाम दर्ज करेगा और दस्तावेज़ स्कैन करेगा।
  5. आवेदन के बाद मिली URN पर्ची सँभालकर रखें और अपडेट की स्थिति ऑनलाइन देखें।
  6. अपडेट पूरा होने पर नया e-Aadhaar डाउनलोड करके जाँच लें कि नाम सही है।

नाम कितनी बार बदल सकते हैं?

आम तौर पर आधार में नाम 2 बार बदला जा सकता है। इसके बाद अपडेट के लिए UIDAI की अपवाद (Exception) प्रक्रिया और क्षेत्रीय कार्यालय का रास्ता अपनाना पड़ता है। विस्तार से पढ़ें: आधार में नाम, जन्मतिथि और पता कितनी बार बदल सकते हैं?

उदाहरण से समझें

  • शादी के बाद सरनेम: प्रिया शर्मा की शादी के बाद उन्हें सरनेम “शर्मा” से “वर्मा” करवाना है। उन्हें Annexure-D का हलफनामा और सरनेम बदलाव दिखाने वाला पहचान प्रमाण चाहिए।
  • स्पेलिंग की गलती: पैन कार्ड में “Ravindra” है, पर आधार में “Ravinder” दर्ज हो गया। चूँकि पहले से जमा दस्तावेज़ में नाम सही है, यह एंट्री की गलती मानी जाएगी और Annexure-B का हलफनामा लगेगा।
  • “उर्फ” हटाना: आधार में “रमेश उर्फ सोनू” लिखा है। एक नाम रखने के लिए Annexure-E का हलफनामा और दस्तावेज़ चाहिए।

आम गलतियाँ जिनसे आवेदन अटक सकता है

गलतीक्या करें
बड़े बदलाव के लिए सिर्फ़ हलफनामा देनापूरा नाम बदलना हो तो गजट नोटिफिकेशन ज़रूरी है
पुराना हलफनामा प्रारूप इस्तेमाल करनानई SOP का तय Annexure ही लगाएँ
दस्तावेज़ और आधार की स्पेलिंग मेल न खानाजो स्पेलिंग चाहिए, वही दस्तावेज़ में दिखनी चाहिए
नाम में Dr., Shri या ‘उर्फ’ लिखवानाये अब नाम का हिस्सा नहीं बन सकते
नाम 2 बार बदल चुके होना, फिर भी केंद्र पर आवेदन करनाक्षेत्रीय कार्यालय की अपवाद प्रक्रिया अपनाएँ

आधार केंद्र के ऑपरेटरों के लिए चेकलिस्ट

  • आवेदन लेने से पहले तय करें कि बदलाव छोटा है या बड़ा।
  • ग्राहक के पास सही Annexure का हलफनामा है या नहीं, यह देखें।
  • पूरा नाम बदलने के मामले में गजट की प्रति और पुराने नाम का पहचान प्रमाण लें।
  • नाम में उपाधि, “उर्फ”, बिंदु या विशेष चिह्न दर्ज न करें।
  • देखें कि ग्राहक की नाम बदलने की सीमा पूरी तो नहीं हो चुकी।
  • दस्तावेज़ साफ़, पूरे और वैध स्कैन करें, क्योंकि UIDAI बाद में सत्यापन कर सकता है।
  • ग्राहक को URN पर्ची दें और बताएँ कि स्थिति ऑनलाइन कैसे देखें।

आधार केंद्र खोलने की जानकारी के लिए पढ़ें: आधार सेंटर कैसे खोलें · CSC आधार सेंटर।

ज़रूरी सूचना

यह जानकारी UIDAI की 18 सितंबर 2026 की SOP और उस पर आई प्रमुख समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। हलफनामों के प्रारूप और दस्तावेज़ों की पूरी सूची में बदलाव हो सकता है, इसलिए आवेदन से पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नज़दीकी आधार केंद्र से पुष्टि ज़रूर कर लें। अपडेट आने पर हम इस पोस्ट को बदल देंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

आधार कार्ड में नाम बदलने का नया नियम क्या है?

UIDAI ने 18 सितंबर 2026 को नाम अपडेट के लिए नई SOP जारी की है। इसमें छोटे बदलाव (जैसे मध्य नाम जोड़ना, क्रम बदलना) सिर्फ़ पहचान प्रमाण से हो सकते हैं, गलत एंट्री, सरनेम और ‘उर्फ’ हटाने के लिए हलफनामा चाहिए, और पूरा नाम बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन ज़रूरी है।

शादी के बाद आधार में सरनेम बदलने के लिए क्या चाहिए?

शादी या तलाक़ के बाद सरनेम बदलने के लिए Annexure-D का हलफनामा और सरनेम बदलने को साबित करने वाला पहचान प्रमाण चाहिए।

क्या आधार में पूरा नाम बदलने के लिए गजट ज़रूरी है?

हाँ। पूरा नाम बदलने या ऐसा बदलाव जो पहचान ही बदल दे, उसके लिए गजट नोटिफिकेशन और पुराने नाम का पहचान प्रमाण ज़रूरी है। गजट के बिना ऐसे आवेदन अस्वीकार हो सकते हैं।

आधार में नाम में छोटी स्पेलिंग गलती सुधारने के लिए क्या चाहिए?

अगर पहले से जमा किए किसी दस्तावेज़ में नाम सही है और आधार में एंट्री गलत हुई है, तो वयस्क के लिए Annexure-B और नाबालिग के लिए Annexure-C का हलफनामा तथा पहचान या रिश्ते का प्रमाण चाहिए। अंग्रेज़ी में उच्चारण वाली मामूली स्पेलिंग सुधारने के लिए सिर्फ़ पहचान प्रमाण काफ़ी हो सकता है।

आधार में नाम कितनी बार बदल सकते हैं?

आम तौर पर आधार में नाम 2 बार बदला जा सकता है। इसके बाद अपडेट के लिए UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय की अपवाद (exception) प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

आधार में ‘उर्फ’ (Urf) या Alias हटाने के लिए क्या करें?

वयस्क के लिए Annexure-E और नाबालिग के लिए Annexure-F का हलफनामा तथा पहचान या रिश्ते का प्रमाण चाहिए।

क्या आधार में Dr., Shri जैसी उपाधि लिखवा सकते हैं?

नहीं। नए नियम में नाम के साथ उपाधि, सैन्य रैंक, पद, सम्मान, बिंदु और विशेष चिह्न नहीं लिखे जा सकते।

निष्कर्ष

UIDAI की नई SOP के बाद आधार में नाम बदलना ज़्यादा व्यवस्थित हो गया है। छोटे सुधार आसानी से हो जाते हैं, पर गलत एंट्री, सरनेम और “उर्फ” हटाने के लिए सही Annexure का हलफनामा और पूरा नाम बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन चाहिए। केंद्र जाने से पहले अपना बदलाव ऊपर की टेबल से मिला लें, और सही कागज़ लेकर जाएँ।

Hindi Advice

लेखक: अभिषेक चौरसिया

Hindi Advice के संस्थापक। Aadhaar, CSC, AEPS, Fino Payment Bank और Banking से जुड़ी जानकारी आसान हिंदी में लिखते हैं। जानकारी आधिकारिक स्रोतों पर आधारित होती है और समय-समय पर अपडेट की जाती है।

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