e-DAAKHIL CSC डिजिटल सेवा पोर्टल पर लाइव है। ई-दाखिल पोर्टल उपभोक्ता और उनके अधिवक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए कहीं से भी अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ-साथ उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार देता है। यह उपभोक्ता आयोगों को शिकायत को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित आयोग को अग्रेषित करने के लिए ऑनलाइन शिकायतों की जांच करने की सुविधा भी देता है।
CSC E-Daakhil
ई-फाइलिंग के लिए ग्रामीण उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को ई-दाखिल पोर्टल के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि ग्राम पंचायत स्तर पर कई उपभोक्ताओं के पास संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों तक पहुंच नहीं है या वे उपकरणों का उपयोग करने में असमर्थ हैं, वे उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायतें दर्ज करने में सीएससी की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए एनआईसी द्वारा “edaakhil.nic.in” नामक उपभोक्ता शिकायतों की ई-फाइलिंग के लिए एक वेब एप्लिकेशन विकसित किया गया है।
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उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने के लिए इस डिजिटल सॉफ्टवेयर में ई-नोटिस, केस डॉक्यूमेंट डाउनलोड लिंक और वीसी हियरिंग लिंक, विपरीत पक्ष द्वारा लिखित प्रतिक्रिया दाखिल करना, शिकायतकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर देना और एसएमएस / ईमेल के माध्यम से अलर्ट जैसी कई विशेषताएं हैं।
ज़रूरी अपडेट: e-Daakhil अब e-Jagriti में बदल गया है
उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने वाला e-Daakhil पोर्टल अब बंद हो चुका है और उसकी जगह उपभोक्ता मामलों के विभाग का नया पोर्टल e-Jagriti आ गया है। e-Daakhil का पुराना डेटा e-Jagriti में भेज दिया गया है। अब नई शिकायत e-Jagriti पर ही दर्ज होती है।
पुराने e-Daakhil यूज़र क्या करें?
- आधिकारिक e-Jagriti पोर्टल खोलें और नया अकाउंट बनाने की जगह पुराने अकाउंट को माइग्रेट करने वाला विकल्प चुनें।
- e-Daakhil में इस्तेमाल किया गया ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर OTP से सत्यापन करें।
- आधार OTP से वेरिफ़िकेशन पूरा करें और नया पासवर्ड बनाएँ।
- “My Cases” में अपने पुराने केस देखें। कोई केस न दिखे तो केस नंबर, राज्य और ज़िले की जानकारी से उसे जोड़ें।
CSC से उपभोक्ता शिकायत कैसे दर्ज कराएँ?
जिन ग्रामीण उपभोक्ताओं के पास इंटरनेट या कंप्यूटर नहीं है, वे नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर VLE की मदद से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के साथ ये चीज़ें रखें:
- बिल, रसीद या खरीद का कोई सबूत
- विक्रेता या कंपनी से हुई बातचीत के सबूत (ईमेल, मैसेज)
- पहचान पत्र और मोबाइल नंबर
किसी भी उपभोक्ता समस्या में सलाह के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर भी कॉल कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
क्या e-Daakhil अभी भी चालू है?
नहीं। e-Daakhil बंद हो चुका है और उसकी जगह e-Jagriti पोर्टल आ गया है। नई शिकायत e-Jagriti पर दर्ज होती है।
पुराने e-Daakhil केस कहाँ देखें?
e-Jagriti पर पुराने अकाउंट को माइग्रेट करने के बाद My Cases में पुराने केस दिखते हैं।
उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है?
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नंबर 1915 है।
